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महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड  Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board

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हमारे बारे में/About Us

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड

[महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के नियम 14 (iv) (एफ) के अन्‍तर्गत]

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड का निर्माण देश में डोमेन क्षेत्र पूर्व-स्‍नातक स्तर / उच्चतर माध्यमिक स्तर तक आधुनिक शिक्षा से जुड़े हुए और पहचाने जाने वाले योग्य मामलों के मानकीकरण, परीक्षा, संबद्धता, मान्यता, प्रमाणीकरण, सत्यापन, पाठ्यक्रम और वेदों की मौखिक परम्परा, पारंपरिक वैदिक या संस्कृत शिक्षा, पाठशाला प्रणाली, प्राच्य शिक्षा के सशक्तीकरण के लिए किया गया है।

बोर्ड का “डोमेन क्षेत्र” का अर्थ है पारंपरिक शिक्षा की प्रणाली (1) सस्वर वेद पाठशाला (२) गुरु शिष्य परम्परा इकाई (३) प्रमुख रूप से संस्कृत के साथ पूर्णकालिक पाठशाला, वेद अतिरिक्त विषय और प्राच्य आधार विषयों के रूप में आधुनिक विषय/ मुख्य घटक / लघु विषय (4) प्रातःकालीन और या सांयकालीन वेद / संस्कृत पाठशाला (5) संस्कृत माध्यम विद्यालय वेद/ संस्कृत अतिरिक्त विषय के साथ तथा आधुनिक विषय आधार/ प्राच्य विषयों / लघु विषयों के अतिरिक्त विषयों के साथ और (6) पारम्परिक प्राच्य विद्या के विद्यालय वेद / संस्कृत के प्रमुख घटकों के साथ जो एनसीएफ की पुष्टि के अनुरूप होंगे। इसके अलावा “डोमेन क्षेत्र” में भारतीय पारंपरिक ज्ञान / भारतीय परम्परा में 14 विद्यास्थान शामिल हो सकते हैं जैसे कि वेद भाष्य, वेदांग, शास्त्र और दर्शन जैसे विषय जो विज्ञान, गणित, सामाजिक-विज्ञान आदि आधुनिक शैक्षिक सामग्री के साथ पूर्व-डिग्री स्तर / उच्चतर माध्यमिक स्तर तक और उसके साथ जुड़े मामलों, शिक्षा मंत्रालय की संस्कृत / वेद पाठशालाओं को आधुनिक बनाने की योजना और नीतियों को बोर्ड द्वारा अंगीकार करें।

MSRVVP की शासी परिषद्, अधिसूचना द्वारा, प्रतिष्ठान के नियमों के 14 (iv) (एफ) के प्रयोजनों के लिए एक वेद संस्कृत बोर्ड का गठन प्रभावी दिनांक से किया जाएगा। जिसे महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद-संस्कृत शिक्षा बोर्ड/ परिषद् के रूप में जाना जाएगा। बोर्ड का प्रधान कार्यालय MSRVVP, उज्जैन के परिसर में ही होगा। बोर्ड का नियंत्रण प्राधिकारी MSRVVP होगा।

बोर्ड का गठन

(1) बोर्ड अध्यक्ष                                                               –           प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष

(2) दो वेद विशेषज्ञ                                                           –           शासी परिषद् द्वारा नामित *

(3) एक संस्कृत विशेषज्ञ                                                     –           शासी परिषद् द्वारा नामित *

(4) एक शिक्षाविद्                                                            –           शासी परिषद् द्वारा नामित *

(5) केंद्र से अनुदानित संस्कृत (मानित) विश्वविद्यालय के एक कुलपति      –           शासी परिषद् द्वारा नामित *

(6) शिक्षा मंत्रालय में भाषा प्रभाग के संयुक्त सचिव या उनके नामित सदस्य

(7) शिक्षा मंत्रालय में माध्यमिक और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव या उनके नामित सदस्य

(8) बोर्ड के सचिव- सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान और बोर्ड के सदस्य सचिव

* प्रतिष्ठान शासी परिषद् द्वारा 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नामांकन किया जाएगा।

सदस्य की अयोग्यता

सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह –

(1) नैतिक पीड़ा के लिए दोषी ठहराया गया है; या

(2) ऋण से दिवालिया हो गया है या

(3) सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित असत्य मन का है; या

(4) सरकार की सेवा या सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित एक निकाय कॉर्पोरेट से हटा दिया गया है या विमुक्त कर दिया गया है; या

(5) शासी परिषद के विचार में, बोर्ड में इस तरह के वित्तीय या अन्य हित के रूप में एक सदस्य के रूप में उसके कार्यों के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावित करने की संभावना है।

बोर्ड की बैठक –

(1) बोर्ड एक कैलेंडर वर्ष में समय और स्थान के अनुसार कम से कम तीन बार बैठकें निर्दिष्ट करेगा:

(2) बोर्ड का निर्णय अधिकांश सर्वसम्मति से या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के माध्यम से होना चाहिए। मतदान टाई होने की स्थिति में, अध्यक्ष समक्ष वोट डालना होगा।

(3) बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे। जिसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हस्ताक्षरित कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्यों को प्रसारित किए जाएंगे और अगली बोर्ड बैठक में इसकी पुष्टि की जाएगी।

(4) न्यूनतम 5 सदस्यों की बैठक में उपस्थित कोरम होगी।

बोर्ड के लिए स्टाफ – कर्मचारी एवं अधिकारी

(1) बोर्ड के कर्मचारियों को MSRVVP के कैडर पर नियुक्त किया जाएगा। शासी-परिषद बोर्ड के लिए काम करने के लिए MSRVVP के अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों को समय पर कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए तैनात करेगी।

(2) बोर्ड को अपने दैनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, MSRVVP के सचिव, उपलब्ध बजट के भीतर निर्धारित संख्या में संविदात्मक कर्मचारियों / सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारीयों को जब तक कर्मचारी की वैकल्पिक व्यवस्था को बोर्ड के लिए शासी-परिषद, MSRVVP द्वारा अनुमोदन ड्यूटी पर तैनाती नहीं किया जात सकता है।

(3) संविदा कर्मचारियों / सहायक कर्मचारियों / बोर्ड के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन / वेतन का भुगतान MSRVVP के बजट से किया जा सकता है, जो कि मंत्रालय / भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अधीन, जो वेद पाठशालाओं के लिए लागू नहीं हैं और सामान्य रूप से किसी भी अन्य केंद्रीय नियमों को समयानुसार बोर्ड को प्रतिष्ठान की गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए और तदनुसार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक डोमेन क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों  जैसे पाठशालाएं/ गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों आदि के मानकों को बनाए रखना और आधुनिक शिक्षा में स्थापित और पहचानने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक हो, जो बोर्ड के वस्तुपरक होगा।

बोर्ड के विनियम बनाने की निहित शक्तियॉं

बोर्ड, अधिसूचना के द्वारा विनिमय बना सकता है जो MSRVVP के MoA और नियमों के अनुरूप होंगे, तथा अधोलिखित बनाए गए सभी उपनियमों या अन्य निम्नलिखित मामलों के लिए हो सकते हैं, जो नामशः   –

(1) बैठक के लिए बैठक का समय और स्थान कोरम सहित बोर्ड के व्यवसाय के लेनदेन के लिए प्रक्रिया के नियम।

(2) मानकों को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता, गुणवत्ता सुधार उपायों और मानकों को अपनाना।

(3) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन के लिए बोर्ड परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकरण का विवरण।

(4) संबद्धता, शुल्क, संबद्धता की वैधता, शर्तों में परिवर्तन, पुन: संबद्धता की शर्तों को वापस लेने की नीतियाँ और नियम।

(5) परीक्षा पास करने के तरीके और नियम, छात्रों की ग्रेडिंग में अंकपत्र आदि, और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना।

(6) फीस और जिस कारण से फीस की मांग की गई या बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई ।

(7) पुरस्कारों, छात्रवृत्तियॉं, पदकों और इनामों को स्थापित करना।

(8) छात्रों, शिक्षकों, परीक्षार्थियों और परीक्षार्थियों के कदाचार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और ऐसे कदाचार के लिए लगाए जाने वाले दंड।

(9) संबद्ध पाठशालाओं में शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य की योग्यता सहित शर्तें और सेवाएं आदि।

(10) संबद्ध शर्तों के उल्लंघन के लिए संबद्ध पठशालाओं आदि पर लगाया जाने वाला सशुल्‍क/मौद्रिक जुर्माना।

(11) परीक्षा के मामले में शिकायत निवारण और विवाद समाधान तंत्र।

(12) निरीक्षण करने का तरीका, ऐसे निरीक्षण के अंतराल और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया है।

(13) संबद्ध स्कूलों की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने वाले अन्य विवरण / अन्य जानकारी।

इन उक्‍त उपनियमों के अन्तर्गत बोर्ड के द्वारा बनाये गये विनियमों को प्रतिष्ठान और बोर्ड की वेबसाईट पर अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों और विनियमों में किए गए किसी भी प्रकार के संशोधनों का भी प्रकाशन और अधिसूचित किया जाएगा।   बोर्ड के सभी विनियमों को MSRVVP के सचिव द्वारा शासी-परिषद् में प्रस्‍तुत किया जाएगा।

बोर्ड के माध्यम से MSRVVP संबद्ध पाठशालाओं / GSP इकाइयों / संस्कृत पाठशालाओं आदि में प्रवेशित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे सभी उपाय करेगा, जो विकास और प्रबंधन को विनियमित करने में समितियों के तंत्र के माध्यम से सद्भाव में दिशा-निर्देशों / विनियमों को निर्धारित करके बोर्ड द्वारा गुणवत्तापूर्ण वेद / संस्कृत शिक्षा का प्रबन्धन करेगा।

भारत सरकार के निर्देश एवं नीतियॉं MSRVVP / बोर्ड के लिए बाध्यकारी होंगे। MSRVVP की शासी परिषद् द्वारा पारित प्रस्तावों को समय-समय पर बोर्ड को सूचित किया जाएगा। यह बोर्ड पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही MSRVVP या बोर्ड या किसी भी सदस्य या अधिकारी या बोर्ड के अन्य कर्मचारियों की सच्ची निष्ठा के विरूद्ध नहीं किया जा सकेगा।

छात्रों के विवाद, “डोमेन क्षेत्र” की संस्थाओ और अध्यापकों, परीक्षाओं के मामलों की शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ विनियमों में निर्दिष्ट समिति गठन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा।

यदि उप-कानूनों / नियमों / विनियमों के खंडों को प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो MSRVVP की शासी परिषद् के माननीय अध्यक्ष, अधिसूचना द्वारा तुरंत ऐसे सक्षम प्रावधान बना सकते हैं, जो कठिनाई को दूर करने में आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं।

उप-नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए MSRVVP की शासी-परिषद् की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

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